केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में बिना शर्त पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार 12 वर्ष पहले पदोन्नति में आरक्षण पर लगाए गए अंकुश को हटाना चाहती है।
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