सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत, व्यभिचार जल्द हो सकता है अपराधमुक्त

जल्द ही सहमति से किसी विवाहित महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार (एडल्टरी) नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के स्पष्ट संकेत दिए। व्यभिचार महज तलाक का एक आधार रहेगा। 

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