केरल हाई कोर्ट: 'प्यार अंधा होता है और एक सहज मानव प्रवृति है'

केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं, छात्रों की स्वतंत्रता और निजता का सम्मान किया जाना चाहिए।

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