निकाह हलाला: कानून बनाने के खिलाफ मुस्लिम बोर्ड, कहा- प्रथा इस्लाम के अनुसार

निकाह हलाला में यदि कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद फिर से अपने पहले पति के साथ शादी करना चाहती है तो उसे एक दिन के लिए किसी और शख्स के साथ शादी करके शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं।

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