सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भगवान अयप्पा के ‘ब्रह्मचर्य चरित्र’ को जानते हुए भी 10 से 50 साल की महिलाओं को मासिक धर्म के आधार पर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से रोकने को अदालत अनदेखा नहीं कर सकती।
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