ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय मौत हुई तो परिजनों को रेलवे देगा मुआवजा, SC का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय होने वाली यात्रियों की मौत के मामले में रेल को मुआवजा देना पड़ेगा।

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